उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2020:-
उत्तरप्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं | इस सरकारी योजना के तहत दिव्यांग दंपति को योगी सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा | विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2020 में अगर जोड़े में से कोई एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है | वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे | जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि आधिकारिक पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण स्वीकार किए जा रहे हैं |
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी/विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग दंपति में युवक के विकलांग होने की स्थिति में 15 हजार रुपये व युवती के विकलांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा | इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो कुल 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा | शादी के लिए दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा |
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सबसे पहले उम्मीदवारों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
- जिसके बाद, आपको वेब होम पेज पर “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- या फिर आप विवाह अनुदान योजना के लिए इस लिंक “Divyangjan Shadi Protsahan Yojana” पर क्लिक कर सकते हो |
- ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा |
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भर कर नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना पंजीकरण पूरा कर लें |
सरकार द्वारा भरी गई जानकारी की पुष्टि करने के बाद, लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी | इसके अलावा अगर कोई जोड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है | तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) में जा कर भी अपना पंजीयन करवा सकते है |
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता:-
- दंपत्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने चाहिए |
- विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए |
- आवेदकों को अपना विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा |
- इस तरह की किसी भी अन्य योजना को लाभ आवेदकों को पहले से नहीं मिल रहा हो |
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- दोनों के आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate)
- 40% या इससे विकलांगता का प्रमाण-पत्र (Handicapped Certificate)
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate)
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता (Joint Bank Account)
- युवक-युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए और इसका प्रमाण-पत्र (जन्म-प्रमाण/10वीं की मार्कशीट)