उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर आमंत्रित किया है |
लोग अब UP Mukhyamantri युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं | यह मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए ऋण प्रदान करना है |
प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है | योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रुपये तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है |
राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपये है |
उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 हेतु पंजीकरण प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
- Homepage पर, Main menu में मौजूद “लॉग इन” टैब के नीचे “आवेदक लॉग इन” लिंक पर क्लिक करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है |
- उसके बाद पोर्टल पर नई विंडो, मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना यूपी लॉग इन दिखाई देगी, जिसे नीचे लिंक http://diupmsme.upsdc.gov.in/login/Registration_Login का उपयोग करके भी खोला जा सकता है |
- यहां पंजीकरण करने के लिए “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें और नीचे दिखाए गए ऑनलाइन आवेदन के लिए diupmsme.upsdc.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें:
- इस नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक पर क्लिक करने पर, UP Mukhyamantri स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
- यहां आवेदक सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते हैं और सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं |
- अंत में, आवेदक पूर्ण मुख्यमंत्री आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम सबमिशन के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
UP स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सूची:-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक का पहला पेज
- बैंक खाता संख्या |
UP Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए |
- आवेदक की न्यनू तम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए |
- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए |
- आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो|
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा|
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा |