शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना:-
शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना है जिसके तहत सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी | अगर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार में से मुखिया की किसी कारणवश मौत होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी |
छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ (Chhattisgarh State Minor Forest Produce Cooperatives Union Ltd.) करेगी | योजना के तहत सहायता राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कारवाई जाएगी | यह राशि मृत्यु के एक महीने के भीतर ही ट्रान्सफर कर दी जाएगी |
शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (Shaheed Mahendra Karma Tendupatta Sangrahak Samajik Suraksha Yojana) का मुख्य उद्देश्य तेंदुपत्ता मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है | इस योजना को Chhattisgarh State Minor Forest Produce Cooperatives Union Ltd. ने छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ मिलकर शुरू किया है |
तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सहायता राशि:-
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का पूरा नाम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मरने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी अथवा नामांकित व्यक्ति को मिलने वाली सहायता कुछ इस प्रकार है:
अगर आयु 50 वर्ष से कम है तो:
- सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिये जाएँगे
- दुर्घटना से मौत होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में दिये जाएँगे अथवा कुल मिलाकर 4 लाख रुपए दिये जाएँगे
- दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए की सहायता राशि
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी |
अगर आयु 50 से 59 वर्ष के बीच है:
- सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपए
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए
- दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए
- आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि परिवार के नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दी जाएगी |
छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन अथवा रजिस्ट्रेशन से संबन्धित अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | इस योजना के लिए शायद ही कोई आवेदन अथवा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाये | हो सकता है राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ या फिर वन विभाग के पास सभी पंजीकृत तेंदुपत्ता मजदूरों को इस योजना के तहत स्वत: ही शामिल कर लिया जाये | फिर भी यदि तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के आवेदन अथवा पंजीकरण के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हम इस पेज पर अपडेट करेंगे |
योजना का लाभ लेने के लिए मरने वाले अथवा विकलांग होने वाले तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु 59 वर्ष या कम होनी चाहिए | इस योजना के लिए सभी पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार पात्र होंगे |