उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:-
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है |
इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसे राज्य सरकार द्वारा 30000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | राज्य के समाज कल्याण विभाग को प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है |
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000/- रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000/- रूपये कर दिया गया है |
राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा | सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी |
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य:-
हर परिवार का एक मुखिया होता है, और वह ही परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है, और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना | इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके |
उत्तरप्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लाभ:-
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा |
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है |
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी |
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा |
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए |
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए |
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी |
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश:-
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे |
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा |
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है |
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा |
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा |
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है |
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा |
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए |
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा | आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने Homepage खुल जायेगा |
- इस Homepage पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा |
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा | इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति:-
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा | आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने Homepage खुल जायेगा |
- इस Homepage पर आपको आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा | इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
सम्बंधित प्रश्न/उत्तर:-
- उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है?
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है |
- उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा ?
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं |
- उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन के कितने दिन बाद सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?
योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार को आवेदन के 45 दिन के भीतर ही सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी |