PM Kisan Mandhan Yojana 2022:
पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana 2022) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को अब मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरूआत की है | ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके | इसके साथ ही किसानों को खेती से जुड़ी सभी परेशानियों से भी निजात मिल सके | इसी के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पेंशन प्लान योजना की शुरूआत की है |
इस योजना का नाम किसान मानधन योजना रखा गया है | सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन बिताने के लिए सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है | साथ ही इस योजना की शुरूआत केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था | इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक मदद दी जाती है |
पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है | किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए | केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक इस योजना से करीब 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाए |
18 से 40 साल तक के किसान कर सकते हैं आवेदन:
पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है | किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए | केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक इस योजना से करीब 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाए |
लाभार्थी की मौत होती है तो पत्नी को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये:
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिसके पास दो हेक्टेयर या इससे कम खेती की जमीन होगी | इस योजना के तहत यदि किसी कारणवस लाभार्थी की मौत हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे |
18 साल के लाभार्थी को 55 रुपये की प्रीमियम देना होगा:
पीएम किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा | 18 साल की उम्र के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा | वहीं 40 साल की उम्र वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा |
योजना का लाभ 60 साल होते ही मिलने लगेंगे:
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ 60 साल की उम्र पूरी होते ही पा सकते हैं | पीएम किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना के तहत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी |
PM Kisan Mandhan Yojana का उद्देश्य:-
- योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा |
- पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है |
- यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं |
- 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा |
- एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता/सकती है |
- प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता:-
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले SMF |
- किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है |
- इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष |
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी IV/ग्रुप डी कर्मचारी) |
- पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति | पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशा करते हैं |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभार्थी:-
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ:-
- 3000/-रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आय प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड
- बैंक संबंधी पूरी जानकारी |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana के तहत पेंशन व प्रीमियर राशि:-
योजना शुरू करने की आयु | अधिकतम आयु | सदस्यों का मासिक अंशदान | सरकार का मासिक अंशदान | कुल अंशदान |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online Through Self Enrollment:-
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा |
- Homepage पर आपको “Click Here to apply now” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात आपके सामने एक नया page खुलेगा | यहाँ आपको Self Enrollment पर क्लिक करना होगा |
- यहाँ अपना mobile number दर्ज करें और अपना नाम, Email Id और Captcha दर्ज करें | इसके पश्चात GENERATE OTP बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात आपके सामने Enrollment फॉर्म दिखाई देगा | जिसमे आपको व्यक्ति की सारी जानकारी भर देनी हैं ! जिससे उसका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाये |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana Apply Online Through CSC:-
- इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC Centre का दौरा करेगा |
- नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
- नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी |
- VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि का printout लेगा |
- VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीएसटीआईएन, वार्षिक कारोबार आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा |
- पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा |
- System, Subscriber की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा |
- Subscriber, VLE को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा |
- Enrollment cum Auto Debit mandate form, print किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षरित किया जाएगा | VLE इसे scan करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा |
- एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या/ Kisan Pension Account Number (KPAN) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड (Kisan Card) मुद्रित किया जाएगा |
Frequently Asked Questions(FAQs):-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?
यह देश में सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है | यह 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रुपये मासिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान है |
लघु और सीमांत भूमिधारक किसान की परिभाषा क्या है?
एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान को एक किसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके पास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है |
योजना के क्या लाभ हैं?
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन रु। 3000/- प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद |
पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते वह पहले से ही योजना का लाभार्थी न हो | पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी पर लागू होती है |
यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके पति या पत्नी नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने और निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के हकदार होंगे |