वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अग्रिम पेंशन:-

वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अग्रिम पेंशनकेंद्र सरकार ने लगभग 3 करोड़ विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को 3 महीने का अग्रिम पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है | वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन लाभार्थियों को अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में अग्रिम पेंशन मिलेगी | इस निर्णय के पीछे सरकार ने महसूस किया कि लोगों को नोवेल कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए नकदी पैसे की जरुरत पड़ेगी |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है | जिसके तहत लोगों को COVID 19 खतरे को रोकने के लिए अपने घरों पर रहने की आवश्यकता है | वृद्ध, विधवा और विकलांग जन के लिए यह 3 महीने की अग्रिम पेंशन राशि इस कठिन समय के दौरान उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए आवश्यक है |

7 अप्रैल 2020 तक, केंद्र सरकार अग्रिम पेंशन का पैसा लाभार्थियों के पेंशन बैंक खातों में सीधे जारी करेगा | अग्रिम पेंशन राशि का स्थानांतरण Direct Benefit Transfer (DBT) मोड के माध्यम से किया जाएगा | (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अग्रिम पेंशन)

किन लाभार्थियों को अग्रिम पेंशन दिया जाएगा:-

नोवेल कोरोनावायरस (COVID 19) पर 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा के बाद, सरकार अब वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग लाभार्थियों को 3 महीने की अग्रिम पेंशन राशि प्रदान करेगी | वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग व्यक्ति इस राशि का उपयोग घर पर रहकर कर सकते हैं | केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में कर्फ्यू के दौरान नकदी, खाद्य पदार्थों, राशन, सब्जियों की कमी न हो |

वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अग्रिम पेंशन

इसके अलावा, जिन लोगों को इस बीमारी की आशंका है, वे घर पर ही रहें और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही घर से निकलें | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, केंद्र सरकार गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अलग-अलग विकलांगों को मासिक पेंशन प्रदान करता है | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है | लगभग 2.98 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है |

लाभार्थियों को अग्रिम पेंशन राशि कितनी दी जाएगी:-

केंद्र ने अब अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह तक सभी 2.98 करोड़ लाभार्थियों को अग्रिम में तीन महीने की पेंशन देने का फैसला किया है | पेंशन राशि DBT mode के माध्यम से लाभार्थी बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है | लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि कुछ इस प्रकार होगी:

1.वरिष्ठ नागरिक: NSAP के अनुसार, 60 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 200/- रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी | इसके अलावा, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है उन वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी |

2.विधवा: NSAP के अनुसार, 40 से 79 वर्ष की आयु की प्रत्येक विधवा महिला को 200 रुपये प्रति माह जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी |

3.विकलांग: NSAP के अनुसार, 79 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक विकलांग को 300 रुपये प्रति माह जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी |

इस पेंशन के साथ, वित्त मंत्री ने 1,000 रुपये की ex-gratia राशि की घोषणा भी की थी | अगले 3 महीनों में यह दो किस्तों में दिया जाएगा | यह ex-gratia राशि मासिक आधार पर दी गई पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी |

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