How To Check PAN Aadhaar Linking: आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है. क्योंकि फिर से एक बार आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अगर आप अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो आपको दुगना पैसा देना होगा| दरअसल 31 जून 2022 से पेन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक कराने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा. लेकिन 30 जून तक लिंक न कराने पर उसके बाद 1000 रुपए तक देने होंगे.
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरुरी है :
- पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जायेगा |
- बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है|
- शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी जरुरी है|
- दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा|
यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है या आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं जानने के लिए नीचे दिए जा रहे
स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें
- स्टेप1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप2. यहां क्विक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप3. पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें।
- स्टेप4. अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो आपको पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा।
- स्टेप5. यहां आपको CHALLAN NO./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप6. अब जो पेज खुलेगा उसमें टैक्स एप्लीकेबल (0021) Income Tax (Other than Companies) को चुने।
- स्टेप7. टाइप ऑफ पेमेंट में (500) Other Receipts को चुनना होगा।
- स्टेप8. मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड।
- स्टेप9. अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।
- स्टेप10. परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- स्टेप11. असेसमेंट इयर में 2023-2024 का चयन करें।
- स्टेप12. ऐड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी ऐड्रेस डाले।
- स्टेप13. अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
- स्टेप14. प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर आपकी दर्ज जानकारी दिखेगी।
- स्टेप15. जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें सब्मिट टू द बैंक पर क्लिक करें।
- स्टेप16. अगर आपकी ओर से दर्ज डिटेल्स में कोई गड़बड़ी है तो एडिट पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप17. आपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जो भी ऑप्शन चुना होगा उसके अनुसार कार्ड डिटेल्स या नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- स्टेप18. यहां अदर्स (Others) में 500 या 1000 रुपए भरें। 30 जून तक 500 रुपए लगेंगे उसके बाद 1000 रुपए की फीस देनी होगी।
- स्टेप19. ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें।
- स्टेप20. इस पेमेंट को अपडेट होने में 4-5 दिन का समय लगेगा।
- स्टेप21. 4-5 दिन बाद दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप22. पैन नंबर और आधार नंबर भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप23. अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया होगा तो स्क्रीन पर कंटीन्यू का ऑप्शन आएगा।
- स्टेप24. कंटीन्यू पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- स्टेप25. आई एग्री पर टिक कर आगे प्रोसीड करें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।
- स्टेप26. ओटीपी दर्ज कर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो ओपन होगी।
- स्टेप27. पॉप अप में लिखा होगा आधार पैन लिंकिंग की आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेशन के लिए UIDAI के पास भेज दी गई है।
- स्टेप28. वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
नीचे दी गई कैटेगरी में आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है :
(i) NRI
(ii) भारत का नागरिक नहीं|
(iii) जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो
(iv) अगर असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी हो