National Consumer Rights Day: जानिए, 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस|

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National Consumer Rights Day
National Consumer Rights Day

National Consumer Rights Day 2021: आज भारत में उपभोक्ता अधिकारों का जश्न मनाने का दिन है. आज ही के दिन 24 दिसंबर, 1986 को राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद इसकी शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है.

National Consumer Rights Day 2021: आज है भारत में उपभोक्ता अधिकारों का जश्न मनाने का दिन, 24 दिसंबर, 1986 को हुई शुरुआत

National Consumer Rights Day 2021: 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day) भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत 24 दिसंबर, 1986 को हुई थी. इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है

उपभोक्ता कौन है?

उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है और बदले में उसके लिए भुगतान करता है|

भारत में उपभोक्ता अधिकार:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है. उत्पाद चुनने का अधिकार; सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार; सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार; उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार; जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, निवारण की मांग करने का अधिकार; उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार|

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कार्यक्रम:

प्रत्येक वर्ष, यह दिवस एक विशिष्ट थीम के तहत मनाया जाता है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साझेदारी में, उपभोक्ता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित करती है. अक्सर, इस तरह के आयोजनों में ग्राहकों के अधिकारों को उजागर करने वाले नाटक और नाटक होते हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को समझाने के लिए 2019 में उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया था|

पिछले साल की तरह इस साल भी समारोह कोविड-19 महामारी के साये में होगा|

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस:

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं. जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, वे अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है.

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