हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021:-
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म को saralharyana.gov.in पर आमंत्रित किया है | लोग अब लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुखिया आवास योजना शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवा / निराश्रित महिलाओं, खेल महिलाओं और अनाथ कन्याओं की बेटी को शादी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी|
सभी लड़कियाँ मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए निर्देश / अधिसूचना पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ़लाइन आवेदन के लिए, ऑनलाइन आवेदन करें, ट्रैक की स्थिति, पात्रता की जांच करें और शगुन राशि का लाभ उठाने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करें |
यह राशि कन्या को सम्मान देने के लिए “कन्यादान” के रूप में दी जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि लड़कियों की शादी इनायत से हो | सभी आवेदक विवाह की तारीख से 1 महीने पहले हरयाणा कल्याण योजना फॉर्म भर लें | लाभार्थियों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरल है |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021 हेतु आवेदन पत्र:-
- चरण 1: सबसे पहले लिंक http://haryanascbc.gov.in/mukhya-mantri-vivah-shagun-yojna-1 पर क्लिक करें |
- चरण 2: इस पृष्ठ पर, Click Here to download document for more info (Size: 374 KB, Format: PDF, Language: English / Hindi) लिंक पर क्लिक करें |
- चरण 3: Direct Link – http://haryanascbc.gov.in/sites/default/files/documents/1_51_1_indira-gandhi-notifications.pdf
- चरण 4: खोली गई पीडीएफ फाइल में, पेज 3/43 पर जाएं जहां मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म PDF मौजूद है जो नीचे दिखाया गया है |
- चरण 5: उम्मीदवार इस संपूर्ण पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने Desktop या मोबाइल फोन पर सहेज सकते हैं | अंत में, आवेदक स्वयं इसे भरने के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं |
- चरण 6: आवेदक को यह ऑफ़लाइन आवेदन शादी की तारीख से पहले जमा करना होगा |
- चरण 7: जिला कल्याण अधिकारी शादी की तारीख के 2 महीने बाद तक आवेदन जमा करने पर शगुन के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा | यदि शादी की तारीख के 6 महीने बाद तक आवेदन जमा किया जाता है, तो उपायुक्त शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा |
शादी के 6 महीने बाद कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा | ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कृपया अंत्योदय परिजनों से मिलें |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2021 हेतु पंजीकरण प्रक्रिया:-
- चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं |
- चरण 2: Homepage पर, सभी मौजूदा उपयोगकर्ता नीचे दिखाए गए अनुसार username और password का उपयोग करके लॉगिन बना सकते हैं |
- चरण 3: पहली बार हरियाणा मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए अंत्योदय सराल हरियाणा पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को “New User ? Register Here” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- चरण 4: यहां पूर्ण नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य का नाम, कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करें और फिर मुखिया मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें | Username और Password पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने पर उत्पन्न होगा |
- चरण 5: ऊपर दिए गए चरण 2 में बताए अनुसार लॉगिन करने के लिए इस Username और Password का उपयोग करें | लॉगिन करने के बाद, “Apply for Services” अनुभाग के तहत “View All Available Services” लिंक पर क्लिक करें |
- चरण 6: अगली विंडो में, Search Box में कीवर्ड “Vivah Shagun” दर्ज करके योजना का नाम खोजें | फिर योजना नाम से मुख्यमंत्री आवास शगुन योजना दिखाई देगी, उस नाम पर क्लिक करें |
- चरण 7: फिर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा: –
- चरण 8: यहां आवेदक Family ID के माध्यम से आवेदन विवरण भर सकते हैं | हरियाणा मुख्मंत्री विवाह शगुन योजना आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगा |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – सहायता राशि
- 51000/- रुपये की अनुदान राशि विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी की लिए मिलेंगे | जिसमे से 46,000 रूपये शादी से पहले और 5,000 रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलेंगे | अगर प्रमाण पत्र नहीं दिखाते तो बाकी के पैसों का भुगतान नहीं किया जाएगा |
- 41000/- रुपये की अनुदान राशि गरीबी रेखा नीचे रहने वाले SC, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ के बच्चों को प्रदान किए जाएंगे | जिसमे से 36,000 रूपये शादी के समय पर या उससे पहले दिये जायेंगे और बचे हुए 5,000 रूपये 6 महीने के अंदर-अंदर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जायेंगे |
- 11000/- रुपये का अनुदान जनरल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलते है जिसमे से 10,000 रूपये शादी से पहले या उसी समय पर और बाकी के 1,000 रूपये शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जाते हैं | पर इस श्रेणी के आवेदक यह ध्यान रखे की उनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए |
- महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) की शादी पर उसे सरकार द्वारा 31,000 रुपये दिए जायेंगे |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – योग्यता,नियम,शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- दुल्हा की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- इसका लाभ केवल एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलेगा |
- यदि शादी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया जाता तो शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा |
- खिलाड़ी को छोड़ दूसरी हर लड़की के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना – जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड कॉपी
- BPL राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- शादी का कार्ड
- फोटो (Passport Size Photo)
- बैंक खाते की कॉपी
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate or Domicile)