महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

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महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना

महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना:-

महाराष्ट्र सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये प्रदान करने जा रही है | तदनुसार, सभी निर्माण मजदूर अब महाराष्ट्र भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Construction Workers Welfare Board) में पंजीकरण करा सकते हैं | महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक पंजीकरण फॉर्म https://mahabocw.in/ पर ऑनलाइन उपलब्ध है |

निर्माण मजदूरों को 2,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा 18 अप्रैल 2020 को की गई है | कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन से प्रभावित लगभग 12 लाख निर्माण श्रमिक लाभान्वित होंगे | इसके अलावा, राज्य सरकार प्रवासी गन्ना श्रमिकों के लिए एक निकासी योजना की भी घोषणा करेगा | सहायता राशि का भुगतान महाबॉक विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किया जाएगा |

महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://mahabocw.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, Main menu में मौजूद ‘Workers‘ सेक्शन के तहत “Workers Registration” लिंक पर क्लिक करें |
महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना
  • महाराष्ट्र निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए Direct link: https://mahabocw.in/workers-registration/ है |
महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना
  • अपने पात्रता मानदंड, दस्तावेजों की सूची की जाँच करें और महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आगे बढ़ें |
महाराष्ट्र निर्माण श्रमिक योजना
  • इसके पश्चात 2,000 रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए महाबोक निर्माण श्रमिकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें |

महाराष्ट्र निर्माण मजदूर पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड:-

  • एक कार्यकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • एक कार्यकर्ता को पिछले 12 महीनों में 90 दिनों से अधिक काम करना चाहिए |

महाराष्ट्र निर्माण मजदूर पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आयु प्रमाण पत्र
  • 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • 3 पासपोर्ट साइज़ फोटो |

पंजीकरण शुल्क 25 / – रुपये और 5 साल की वार्षिक सदस्यता के लिए 60/- रुपये है | कोरोनावायरस (COVID-19) के दौरान राज्य में लॉकडाउन, भवन और अन्य संरचनाएं बंद हैं | निर्माण श्रमिकों को रोज़ रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है | ऐसे सभी मजदूरों को दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है | सरकार के पास डेवलपर्स से एकत्र किए गए निर्माण उपकर का एक पूल है जब निर्माण श्रमिकों को साइटों पर काम करने की अनुमति दी गई थी | सेस फंड की सहायता के आधार पर श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो बोर्ड के पास जमा है | इस निर्माण श्रमिक सहायता योजना के लिए निधि से लगभग 250 करोड़ रुपये निकाले जाएंगे |

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