महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021:-

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब बेसहार विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है | इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की गरीब परिवार की विधवा महिलाओ को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 600/- रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |

जिससे वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके | इस योजना का लाभ केवल उन पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं | यह राज्य सरकार की महत्वकांशी योजना है |

इस योजना में अगर किसी परिवार में महिला के बच्चे एक से अधिक होते हैं तो उस परिवार को 900/- रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे | Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2021 का लाभ तब तक दिया जायेगा जब तक कि उसके बच्चे 25 वर्ष के न हो जाएँ या वह नौकरी पर न लग जाएँ, जो भी हो पहले होता है।

यदि महिला की केवल बेटियां हैं तो यह लाभ जारी रहेगा, भले ही उसकी बेटी 25 वर्ष की हो या शादी कर लें | राज्य के जो इच्छुक विधवा महिलाये इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा | इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी |

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य:-

जैसे की आप लोग जानते है कि पति कि मृत्यु हो जाने के बाद महिला को किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है तथा वह अपने दैनिक जीवन में अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती इन सभी परेशानियों को देखते हुए रजय सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2021 को शुरू किया है.

इस योजना के तहत राज्य की गरीब बेसहारा विधवा महिलाओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान करना जिनका कोई सहारा नहीं है | इस योजना के ज़रिये राज्य की विधवा महिलाओ की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना | इस योजना के ज़रिये विधवा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना |

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 के लाभ:-

  • इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य की केवल विधवा महिलाओ को ही प्रदना किया जायेगा जिनका कोई सहारा नहीं है ।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओ को हर महीने सरकार द्वारा 600 रूपये की पेंशन धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।
  • सरकार द्वारा विधवा महिला को दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
  • इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाये उठा सकती है ।

विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र 2021 की पात्रता:-

  • आवेदिका महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए |
  • आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय 21 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदिका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
  • आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए |
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए |

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 के दस्तावेज़:-

  • आवेदिका का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सामान्य जाति के आवेदनकर्ता को छोड़कर बाकि सभी जाति के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • पति की  मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो |

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2021 में आवेदन प्रक्रिया:-

  • राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | आधिकारिक वेबाइट पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा |
  • आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी | सभी जानकारी भरने के बाद आपके सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा |
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी संपर्क कार्यालय कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी के पास जाकर जमा करना होगा |

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