Lok Sabha elections 2019 vote counting लोकसभा चुनाव 2019:-
17वीं लोकसभा का गठन करने के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल – 19 मई 2019 तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था | (Lok Sabha elections 2019 vote counting) मतों की गिनती 23 मई को की जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे | लगभग 900 मिलियन भारतीय नागरिक इन सात चरणों में मतदान करने के पात्र थे | वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 67% से अधिक मतदान किया गया है जो भारतीय आम चुनावों के इतिहास में सबसे ज्यादा है और साथ ही महिलाओं द्वारा भारतीय चुनावों में सबसे ज्यादा भागीदारी दर्ज की गई है | 19 मई 2019 को जारी किए गए अधिकांश एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में वापस आने और नरेंद्र मोदी के एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने के आसार दिखाई दिए हैं |
लोकसभा चुनावों 2019 की मतगणना प्रक्रिया 23 मई को सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है | 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और गुरुवार को मतगणना शुरू होने से पहले एक विधानसभा क्षेत्र के 5 randomly पहचाने गए मतदान केंद्रों से EVM के वोटों के मिलान का आग्रह किया है |
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जबकि इसके पहले मंगलवार सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के दौरान EVM के साथ VVPAT पर्चियों के 100 प्रतिशत मिलान की 22 विपक्षी दलों के नेताओं की अपील को खारिज कर दिया |
लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना प्रक्रिया:-
- मतगणना 23 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी |
- रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) और सहायक रिटर्निंग अधिकारी (Assistant Returning Officer) मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेंगे और मतगणना शुरू होने से पहले इसे पढ़ेंगे |
- मतगणना शुरू होने से पहले EVM का निरीक्षण किया जाएगा | यह निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारियों (Returning Officers) की उपस्थिति में किया जाएगा |
- चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने मतगणना एजेंटों या चुनाव एजेंटों के साथ मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहने का अधिकार है | मतगणना एजेंट मतगणना की निगरानी करते हैं |
- पहले Postal ballot papers की गिनती होगी, उसके बाद EVM की गिनती शुरू होगी | मतगणना रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) की देखरेख और निर्देशन में की जाती है |
- मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट करने या नुकसान होने की स्थिति में, निर्वाचन अधिकारी तुरंत चुनाव आयोग को मामले की सूचना देंगे |
- स्थिति के आधार पर, चुनाव आयोग गिनती को पूरा करने की अनुमति दे सकता है या मतदान को शून्य घोषित कर सकता है और re polling का आदेश दे सकता है |
- यदि बिना किसी शिकायत के या चुनाव आयोग से मिले बिना किसी दिशा निर्देश के मतगणना समाप्त हो जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी (Returning Officer) गिनती के पूरा होने पर परिणाम घोषित करता है |