Rajasthan Udyog Mitra Portal राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल:-

राजस्थान सरकार नए उद्यमों के लिए मार्ग को सरल बनाने के लिए MSME अध्यादेश 2019 की एक अग्रणी पहल की है| अब जो भी नए उद्यमी मित्र अपना खुद का व्यवसाय / स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वे राज उद्योग मित्र (Rajasthan Udyog Mitra Portal) आवेदन पत्र भर सकते हैं | राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल में नए उद्यमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 12 जून 2019 से शुरू होगा |

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत MSME अध्यादेश 2019 के नए आधिकारिक पोर्टल https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ शुरू करेंगे | राजस्थान का सूचना और जनसंपर्क विभाग/ Department of Information & Public Relations (DIPR) इस उद्योग मित्र पोर्टल का प्रबंधन करेगा |

पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे राज्य में नए व्यवसाय के अवसर बने जो बेरोजगारी से निपटने में भी सहायक होंगे | राजस्थान उद्यमी मित्र पहल एक tagline “सरकार का हाथ, उद्यमी के साथ” के साथ शुरू की गई है |

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • इसके पश्चात आपको Homepage पर Header में स्थित Sign Up tab पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको Rajasthan SSO ID Portal पर पंजीकरण करना होगा |
  • SSO ID पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवार उद्योग मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं |

राज उद्योग मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें

राज उद्योग मित्र पोर्टल पर Login करने के लिए यहाँ क्लिक करें

सभी नए सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जिनके वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की तिथि अध्यादेश की घोषणा 4 मार्च 2019 के बाद की प्रस्तावित है, अध्यादेश के तहत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं | आधिकारिक राज उद्योग पोर्टल पर, उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कृत्यों और नियमों की सूची भी देख सकते हैं | इसके अलावा, उम्मीदवार अपने पावती प्रमाण पत्र को सत्यापित कर सकते हैं |

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल के लाभ:-

  • MSME की स्थापना और संचालन के लिए किसी भी राज्य के कानून के तहत कोई पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है |
  • सभी नए उद्यमों को 3 साल के लिए सभी राज्य कानूनों के तहत निरीक्षण से छूट मिलेगी |
  • अब आवेदन प्रक्रिया को आसान किया गया है और तत्काल पावती प्रमाणपत्र जारी करना भी आसान हो गया है |

अनुमोदन के नवीकरण में छूट MSME अध्यादेश 2019 के तहत शामिल नहीं हैं | अध्यादेश के तहत छूट केवल नए उद्यम पर लागू होती है |

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