हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019:-

हरियाणा के श्रमिक विभाग ने विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए है | इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत, पंजीकृत विधवा मजदूरों को 2,000/- रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी | असंगठित क्षेत्र की सभी कामकाजी विधवा मजदूर विधवा पेंशन योजना के लिए आधिकारिक श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://hrylabour.gov.in/ पर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विधवा पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं |

हरियाणा मजदूर विधवा पेंशन योजना (Haryana Labour Vidhwa Pension Scheme) का मुख्य उद्देश्य महिला मजदूरों को उनके पति की मृत्यु के बाद जीवन यापन में सहायता प्रदान करना है | 2 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि उन्हें समाज में सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएगी |

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सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना (Haryana Labour Welfare Fund Vidhwa Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण:-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 (Haryana Labour Welfare Fund Vidhwa Pension Scheme 2019) का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को प्रति माह 2,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है | हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 का मुख्य आदर्श पंजीकृत श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाना है |

  • सभी उम्मीदवारों को सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, “E-Services” अनुभाग पर जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें |
  • फिर आधिकारिक श्रमिक विभाग के Homepage पर login करें और हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 निम्न शर्तों में लागू नहीं होगी-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 के तहत वित्तीय सहायता निम्न शर्तों में प्रदान नहीं की जाएगी :-

  • यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/निगम या PSU द्वारा नियोजित की जाती हो|
  • विधवा के पुनः विवाह के मामले में |
  • यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/PSU से समान लाभ मिल रहा हो |
  • विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रहती हो ऐसे मामले में |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना विधवाओं को सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रति माह 2,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगा |

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना 2019 के लिए पात्रता मानदंड:-

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विधवा पेंशन योजना हरियाणा राज्य की उन सभी पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जिनके पति की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है | हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:-

  • सदस्यता वर्ष – कम से कम 1 वर्ष
  • आवेदन की सीमा – 1
  • इस योजना के लिए – सभी
  • मृत्यु के बाद जारी – नहीं |

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