Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) शुरू की है | इस योजना के तहत राज्य में किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वयित करने की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई है |
राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) को शुरू किया है | इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यह है कि राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार में जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 ( Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019) में मुखिया की मौत होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 30,000 रूपये है | इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो |
इसके अलावा सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ अब तक बहुत से परिवारों को दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 ( Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2019) लाभान्वित करेगी |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- जिसके पश्चात आपके सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आर्थिक सहायता आवेदन पत्र खुल जाएगा |
- आर्थिक सहायता (अनुदान) पत्र में पूछी गई जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक करें |
- इसके अलावा आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने के पश्चात अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं |
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदनकर्ता को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (Below Poverty Line – BPL) से संबंध रखना चाहिए |
- परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्षों के मध्य होनी चाहिए |
- शहरी परिवारों की पारिवारिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- ग्रामीण परिवारों की पारिवारिक आय 46,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदनकर्ता की Passport Size Photo
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate)
- बचत बैंक खाता |