उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana):-
उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana)” के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं | इस योजना के तहत, राज्य के किसान और गरीब लोग 5 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) का लाभ उठा सकते हैं |
अब लोग Bima Care Card के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana)” के लिए आवेदन फॉर्म PDF format में डाउनलोड कर सकते हैं | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (UP Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana) का ऑनलाइन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट http://www.1520up.com/ के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है |
मुख्यमंत्री दुर्गाटना बीमा योजना में सड़क / वायु / रेल दुर्घटनाओं, टकराने या गिरने के कारण चोट, गैस के रिसाव, सिलेंडर विस्फोट के कारण चोट, कुत्ते के काटने, जंगली जानवर के काटने या हमला होने की घटनाओं, जलने, डूबने, बाढ़ में बहने, दुर्घटना में हाथों और पैरों के कटने, भूकंप और बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करेगी |
मुख्यमंत्री दुर्गाटना बीमा योजना किसी भी दुर्घटना के मामले में बीमाकृत लोगों को 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान करेगी |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://www.1520up.com/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर, Header में “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना डाउनलोड” लिंक पर scroll करें और “दावा प्रपत्र / CLAIM FORM” पर क्लिक करें |
- किसान किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत दावा प्रपत्र डाउनलोड करें |
- दावा प्रपत्र सं0-1: परिवार के मुखिया की दुर्घटनावष मृत्यु की दषा में CLAM FORM 1
- दावा प्रपत्र सं0-2: पूर्व परिवार के मुखिया / अर्जक की विकलांगता की दषा में CLAM FORM 2
- दावा प्रपत्र सं0-3: Bima Care Card बनने से पहले गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) का लाभ उठाने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा |ऐसे अस्पतालों में रोगी का admit होना आवश्यक होगा | अधिकतम 25,000 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है | उपचार पूरा होने के पश्चात बीमा कंपनियां इस राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे CLAM FORM 3
- दावा प्रपत्र सं0-4: Bima Care Card बनने से पहले Empanelled अस्पतालों में इलाज का लाभ उठाने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा | अस्पतालों में रोगी का प्रवेश होना आवश्यक होगा CLAM FORM 4
- दावा प्रपत्र सं0-5: परिवार के मुखिया की आकस्मिक मौत (किसान दुर्घटना बीमा केयर कार्ड बनने के बाद) की स्थिति में CLAIM FORM 5
- दावा प्रपत्र सं0-6: पूर्व परिवार के मुखिया / अर्जक की विकलांगता (किसान दुर्घटना बीमा केयर कार्ड बनने के बाद) की दषा में CLAIM FORM 6
अभ्यर्थी किसी भी दुर्घटना के मामले में उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्ववित बीमा योजना लिंक के माध्यम से किसान बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | यह योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक किसान या गरीब व्यक्ति को दुर्घटना की किसी भी घटना में बीमा मिल सके |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए पात्रता मापदंड:-
- 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के परिवार के मुखिया स्त्री या पुरुष
- स्त्री या पुरुष को खतौनी में खाताधारक / सह-खाता धारक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए |
- सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 75,000/- रुपये से कम होनी चाहिए |
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ:-
- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में, बीमा कंपनी 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगी |
- दुर्घटना के मामले में, लोग 2.5 लाख रुपये तक का उपचार लाभ का फायदा उठा सकते हैं | यदि आवश्यक हो, तो 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी |
- इसके अलावा, राज्य क्षेत्र से बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया जाएगा |
- लोग सभी सरकारी अस्पतालों और 30 से अधिक बिस्तरों वाले सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार का लाभ उठा सकते हैं | लगभग 1540 अस्पताल मुफ्त उपचार प्रदान करेंगे |
- दुर्घटना रोगियों के लिए 25,000 रुपये तक की प्राथमिक उपचार की सुविधा 10 बिस्तरों वाले सभी निकटतम अस्पतालों में दी जाएगी |
सर हमारे पीता जी की मृत्यु 23/07/2018को सर्प काटने से हो गया हमने किसान बिमा मे आवेदन किया है लेकिन अभी तक हमे कोई सहायता राशि नही मिल पाया है। इस सम्बध आपके पास कोइ सुझाव हो तो plz 6392768750pe sampark kare.
Is yojna me dalal kaam Kar rahe hai sarkar se gujarish hai is yojna Ko revenue department me bejne ki kripa kare tob janta ko labh mileaga sendar bareilly uttar pradesh
सर हमारे दोस्त की बिजली से मृत्यु हो गयी है इसका आवेदन फार्म डाउनलोड नही हो रहा है और इसका आवेदन फार्म भर कर किसे जमा करना होगा इसकी पुरी जानकारी प्रदान करें ।
8009222867, 8299850618
मृत्यु दिनाँक से कितने दिन तक आवेदन कर सकते है क्योकि हमारे रिश्ते जीजा जी का सड़क दुर्घटना में मौत हुये लगभग 1 वर्ष होने वाला है छोटे छोटे है बच्चे हके साथ उनके परिवार में सभी काफी परेशान है जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के असगड़ा- मुस्तफाबाद, पोस्ट- कुजियारी (संजरपुर सरायमीर के बगल)
( श्री मोदी जी – योगी जी के राज में ) भला हो जाये इससे बड़ी क्या बात होगी ।
सूचना देने हेतु मो. 7000137081 और वाट्सप 9425840624 पर जरूर कॉल करे ।
वैसे तो आवेदन 2 माह के भीतर ही करना होता है पर अधिक जानकारी के लिए आप toll free number 1520 और 180030701520 पर कॉल कर सकते हैं |
Sir ye yojna abhi band ho gyi hai kya lekhpal sahab bta rhe
Durgesh ji ye yojna 13 september 2018 tak active thi uske bad govt ne ise continue nhi kiya
sir ji iska time kitne din kat rahta h.