हरियाणा परिवार पहचान पत्र:-

हरियाणा सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए केंद्रित सेवाओं और योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवार पत्र योजना की शुरुआत की गई है | यह पत्र परिवार आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 के आधार पर इन लाभार्थियों को सेवाओं और योजनाओं के सभी लाभों को वितरित करेगा |

इस 14 अंकों के हरियाणा विशिष्ट पहचान पत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करना और राज्य के नकली लाभार्थियों का पता लगाना है | राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार परिवार पहचान पत्र 14 अंकों का एक यूनीक आइडेंटिटी कार्ड है जो राज्य के लगभग 54 लाख परिवारों को लाभ प्रदान करेगा |

बैठक में जिला कोषालय अधिकारी राजबीर सिंह साहू ने कहा कि सरकार ने किसी भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं सभी स्थायी और अनुबंध आधारित श्रमिकों के लिए एक अधिसूचना जारी की है | इस निर्देश के तहत सरकार ने स्पष्ट रूप से इन श्रमिकों अद्वितीय परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अपने पारिवारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय सीमा प्रदान की |

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • परिवार के पहचान दस्तावेज
  • वैवाहिक स्थिति
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड (यदि लागू हो) |
हरियाणा परिवार पहचान पत्र

परिवार पहचान पत्र के लाभ:-

  • यह भ्रष्टाचार में कमी को सुनिश्चित करेगा |
  • यह सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर पारदर्शिता लाएगा |
  • यह विशेष कार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के तहत कोई लाभार्थी इसके लाभ से वंचित न रह जाए |
  • आवेदन प्रक्रिया और तेज हो जाएगी |

हरियाणा परिवार पहचान पत्र की मुख्य विशेषताएं:-

  • पात्र लाभार्थियों को सभी सेवाओं और योजनाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना |
  • परिवार पहचान पत्र तैयार करने की तारीख सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 से मानी जाएगी |
  • अब तक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 के आधार पर लगभग 46 लाख परिवारों का database तैयार किया जा चुका है |
  • योजना का लाभ लगभग 54 लाख परिवारों को मिलेगा |

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पहचान पत्र सूची में आपका नाम है या नहीं:-

  • सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)-2011 में अपनी स्थिति की जाँच करें |
  • यदि आपका परिवार SECC-2011 में मौजूद है, तो हरियाणा सरकार आपको योजना में स्वतः जोड़ देगी |
  • यदि आप अपने परिवार को SECC-2011 सूची के तहत नहीं पाते हैं, तो आपको योजना का लाभ उठाने के लिए योजना के लिए आवेदन करना होगा |

परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:-

  • आपको परिवार पहचान पत्र योजना के लिए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी किसी भी सार्वजनिक एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, ब्लॉक कार्यालयों, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि जैसे सभी कार्यालयों में मिल जाएगी |
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • योजना के तहत अपने परिवार के अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त विभाग से 14 अंकों के विशेष पहचान पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करें |
  • सभी आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें |
  • सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फिर उसी कार्यालय में जमा करें जहां आपको आवेदन पत्र मिला है |

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