अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana):-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) शुरू की है | इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) योजना के तहत ESIC बेरोजगारी के मामले में कर्मचारियों को राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में नकदी के रूप में प्रदान करेगा |

यह वित्तीय सहायता कर्मचारियों को दी जाएगी, भले ही वे अपने लिए नई job की खोज करें | योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण निर्देश जैसे योग्यता मानदंड, आवेदन पत्र अलग से जारी किया जाएगा | ESIC ने रोजगार पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की शुरुआत की है |

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति के अनुसार लंबे रोजगार अब contract और temping के रूप में तय अल्पकालिक जुड़ाव में बदल चुका है | इसलिए, कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के मामले में कुछ समय के लिए बेरोजगार होने पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए |

अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को ESIC database में आधार (UIDAI) सीडिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे | De-duplication से बचने और सहायता सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए Aadhaar Seeding आवश्यक है |

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र:-

अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का लाभ लेने के लिए आपको पहले ESIC वेबसाइट पर जाना होगा और फिर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा | उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और फिर ESIC की किसी भी शाखा में जमा करना होगा | फॉर्म के साथ आपको 20 रु के एक नोटरी शपथ पत्र के साथ एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर को संलग्न करना होगा | जिसमें AB-1 से AB-4 तक का फॉर्म जमा करना होगा | इसके लिए एक ऑनलाइन फीचर लॉन्च किया गया है |

अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

कोई भी व्यक्ति जो ESIC के साथ बीमित है और जिसे किसी भी कारण से कंपनी से छुट्टी दी गई है या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा | इसके अलावा, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |

ESIC की 175 वीं बैठक में लिए गए निर्णय:-

ESIC की 175वीं बैठक 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में श्री संतोष गंगवार (श्रम और रोजगार राज्य मंत्री) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी | ESICने इस बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और लाभों को बेहतर बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए |

अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शामिल सभी बीमाकृत लोग अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के लाभ उठा सकते हैं | अब, अगर कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ESIC उन कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा | राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी |

Aadhaar Seeding:- 

ESIC ने नियोक्ता के लिए प्रति व्यक्ति 10/- रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है | यह ESIC Database  में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) को प्रोत्साहित करेगा | यह एक ही बीमाकृत व्यक्ति के कई पंजीकरण को प्रतिबंधित करेगा और इस प्रकार उन्हें योजना लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा |

बीमाकृत कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के लिए राशि में बृद्धि:-

ESIC ने अंतिम संस्कार व्यय को 15,000/- रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है | पहले, सभी बीमित कर्मचारियों को अंतिम संस्कार व्यय के रूप में 10,000/- रुपये प्रदान किए जाते थे | अब बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 10,000/- रुपये की जगह 15,000/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है |

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

Super Specialty Treatment की पात्रता शर्तों में बदलाव:-

  • पहले, Super Specialty Treatment का लाभ उठाने के लिए 2 साल का बीमा योग्य रोजगार आवश्यक था | इसे अब 78 दिनों की योगदान के साथ 6 महीने तक घटा दिया गया है |
  • बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों के द्वारा Super Specialty Treatment का लाभ उठाने के लिए योग्यता मानदंड को 156 दिनों के योगदान के साथ 1 वर्ष का बीमा योग्य रोजगार आवश्यक कर दिया गया है |

नए संशोधित प्रावधान बीमाकृत व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों को संशोधित पात्रता के अनुसार Super Specialty Treatment का लाभ बिल्कुल मुफ्त पाने में मदद करेंगे |

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