EPFO Nomination- जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ ग्राहकों के संबंध में ई-नॉमिनेशन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। उसी के आलोक में, सभी सदस्यों को एकीकृत सदस्य पोर्टल में ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई ई-नामांकन सुविधा का लाभ उठाना आवश्यक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, या फिर राजस्थान, आप जिस भी राज्य में रहते हैं अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो अब सरकार ने ई- नॉमिनेशन जरुरी कर दिया है|

EPFO Nomination

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारक इसके बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे. अगर आपने अब तक ऑनलाइन ई-नामिनी नहीं बनाया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन ई-नॉमिनी बनाने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर तय हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है| ईपीएफओ ने डेडलाइन कब तक बढ़ाई, इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी है.

हम आपको बता दें कि पहले खाताधारक तक ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे. गौरतलब है कि ईपीएफ ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब खाताधारक ऑनलाइन घर बैठे किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं|

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E-nomination के फायदे :

खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक ने अपना नॉमिनी बनाया होता है. EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ (EPFO) मेंबर के निधन पर नॉमिनी को यह फंड दिया जा सके|

EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी हुई है. ईपीएफ खाताधारक घर बैठे ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी को जोड़ सकता है. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है|

ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम, पता और खाताधारक के साथ संबंध को बताना होता है. नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होता है कि पीएफ (PF) खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है. नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक (Guardian) का नाम और पता देना पड़ता है|

नॉमिनी बनाने के बाद, अगर संबंधित मेम्बर साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये अनुदान राशि मिलेगी. ऐसे में ई-नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी है. बता दें कि सालों से एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम के तह‍त निजी कंपनी अथवा फैक्ट्ररी कर्मचारी के सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती आ रही है.

इसके तहत नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है यानी अगर किसी कर्मचारी की हादसे या किसी दूसरी वजह से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुदान राशि मिलती है. बता दें कि एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम, 1976 (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा 7 लाख रुपये है|

ई नामांकन (E-nomination) का वर्गीकरण: EPFO Nomination

सदस्य की वैवाहिक स्थिति के आधार पर EPF/EDLI और EPS योजनाओं के लिए दो प्रकार के नामांकन होते हैंअगर मैम्बर बैचलर या स्पिनस्टर्स का परिवार है

1.अगर मैम्बर बैचलर या स्पिनस्टर्स का परिवार है

2. यदि सदस्य विवाहित व्यक्ति है

ई-नामांकन (पूर्वापेक्षाएँ): E- nomination (Pre Requisites)

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ई-नॉमिनेशन (E-nomination) प्रक्रिया:

STEP1: सर्वप्रथम मेंबर पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगिन करना होगा|

STEP2: “View”>>”Profile” खोलें और सदस्य के सभी विवरण अपडेट करें यदि कोई छूट गया है।

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STEP3: ई-नामांकन सदस्यों की फोटो अपलोड किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

STEP4: सदस्यों का फोटो >> सदस्य प्रोफाइल >> फोटो बदलें विकल्प के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है|

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STEP5: ब्राउज़ विकल्प के माध्यम से फोटो (3.5 सेमी x 4.5 सेमी) अपलोड करें।

STEP6: फोटो अपलोड करते समय याद रखने योग्य बातें।

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STEP7: “Having Family” के उपयुक्त विकल्प का चयन करें|

STEP8: परिवार के सदस्य की डिटेल भरे और यदि और किसी सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो add Row ऑप्शन पर क्लिक करे और उनकी भी डिटेल भरे और Save Family detail बटन पर क्लिक करे|

STEP9: भविष्य निधि योजना नामांकन के लिए नामांकित व्यक्ति का आवश्यक विवरण भरें और फिर ईपीएफ नामांकन को सेव करे ।

STEP10: भविष्य निधि योजना नामांकन के लिए नामांकित व्यक्ति का आवश्यक विवरण ठीक उसी तरह भरें जैसे ईपीएस नामांकन के मामले में किया जाता है।

STEP11: नामांकन विवरण देखे जिसे E -sign (Using Aadhaar) के माध्यम से एप्रूव्ड किया जाना है |

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STEP12: “ई-साइन” पर क्लिक करने पर “आधार आधारित ई-प्रमाणीकरण” के लिए एक पेज खुल जाएगा, जिसके माध्यम से उसे वर्चुअल आईडी डालने की आवश्यकता होती है। इसे निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है …

STEP13: आधार नंबर प्रदान करें और उसके बाद कैप्चा दें, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

STEP14: अब, नामांकन ई-साइन पेज में, वर्चुअल आईडी दर्ज करें जो आधार पोर्टल से प्राप्त होती है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें। ओटीपी की सफल प्रविष्टि दर्ज करते हुए, नामांकन को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

STEP15: नॉमिनेशन की पीडीएफ कॉपी व्यू बटन पर क्लिक करके देखी जा सकती है।

STEP16: अब हमें स्क्रीन पर पीडीऍफ़ दिखाई देने लगेगी, जिसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं |

ई-नामांकन दाखिल करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में प्रक्रिया प्रवाह ईपीएफ ग्राहकों को तैयार संदर्भ और सहायता के लिए इसके साथ संलग्न है। देखने के लिए यहाँ क्लिक करे

सहायता हेतु संपर्क सूत्र:

किसी भी कठिनाई के मामले में, कृपया बेझिझक छेत्रीय कार्यालय के  व्हाट्सएप नंबर 6267777416 और / या टेलीफोन नंबर 0761 पर संपर्क करें? 2640680, 2644251 | 

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

1. कई नौकरियां बदलने के बाद EPF नंबर याद नहीं है. क्या EPF का पैसा मिलेगा?

एक्सपर्ट के मुताबिक आपका पैसा जरूर मिलेगा. EPFO ने बीटा वर्जन में एक लिंक उपलब्ध कराया है. इस लिंक से ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. वहां अपने पिछले रोजगार और नियोक्ता का ब्योरा देकर अपने EPF खाते का मेंबर आइडी और राशि निकालने का तरीका भी देख सकते हैं|

2. मेरी कंपनी सिर्फ 15000/महीने सैलरी पर EPF काट रही है?

अगर कोई नियोक्ता कर्मचारी के खाते में ज्यादा वेतन (टेक होम सैलरी) दिखाना चाहता है तो वह न्यूनतम 1800 रुपए, जो 15000 रुपए या बेसिक और डीए का 12 फीसदी है, की कटौती करने कर सकता है. अगर कोई कर्मचारी ईपीएफ में इससे ज्यादा योगदान करना चाहता है तो उसे VPF अपनाना होगा|

3. क्या EPF निकलने पर कोई टैक्स लगता है?

अगर कर्मचारी ने पांच साल से कम अवधि का योगदान किया है और धारा 80C के तहत टैक्स छूट ले रहा है तो निकाले गए पीएफ पर पिछले चार साल के औसत टैक्स ब्रैकेट स्लैब के मुताबिक टैक्स चुकाना होगा.

4. क्या EPF से निकासी के लिए कम से कम 6 महीने का योगदान जरूरी है?

बिल्कुल नहीं. पीएफ में योगदान की गई छोटी से छोटी राशि भी निकाली जा सकती है. इसके लिए कोई तय अवधि नहीं है|

5. क्या छह महीने से कम योगदान पर कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जमा राशि जब्त हो जाएगी?

हां. सिर्फ छह महीने से ज्यादा और साढ़े नौ साल तक EPS में योगदान होने पर ही उसे निकाला जा सकता है|

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