Death Certificate:-
अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |
इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है | इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है |
Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है | मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है |
Death Certificate के लाभ तथा विशेषताएं:-
- Death Certificate एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है |
- यह प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |
- प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है |
- अब सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है |
- हर धर्म के नागरिक को अब यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा |
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, बीमा का क्लेम किया जा सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है आदि |
- मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है |
- यदि मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है |
- मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है |
- यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है |
- यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं |
Death Certificate के लिए पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज:-
- आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए |
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा |
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा |
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा |
- अब आप को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे |
मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको जिला कार्यालय में जाना होगा |
- अब आपको वहां से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करना होगा |
- इसके बाद आपको इस फोन में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी |
- अब आपको फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा |
- इसके पश्चात आपको यह फॉर्म जिला कार्यालय में जमा करना होगा |
- इस प्रकार आप मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे |
- अब आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा |
- आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा |
- इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप पंजीकरण की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं |
Death Certificate बनवाने के लिए सभी राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट:
आंध्र प्रदेश | यहां क्लिक करें |
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आसाम | यहां क्लिक करें |
बिहार | यहां क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ | यहां क्लिक करें |
गोवा | यहां क्लिक करें |
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हरियाणा | यहां क्लिक करें |
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