छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना 2022 के लिए लाभ पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें|

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छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना 2022:-

छत्तीसगढ़ सरकार बेसहारा महिलाओं जैसे तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना (CG Shakti Swarupa Yojana) को शुरू करने की योजना बना रही है | शक्ति स्वरूपा योजना 2022 के तहत राज्य सरकार विधवा, बेसहारा, तलाक़शुदा महिलाओं को आत्मा निर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इस सरकारी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं को उनके खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए दी जाएगी |

शक्ति स्वरूपा योजना 2022 (Shakti Swarupa Yojana 2022) का ऐलान राज्य की सरकार ने लोकसभा के चुनाव शुरू होने से पहले किया था | इस योजना से प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण के सपने को पूरा करने में भी मदद मिलेगी | शक्ति स्वरूपा योजना को शुरू करने के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार का यही मकसद है की राज्य की निराश्रित और बेसहारा महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आत्म निर्भर बन सके, क्योंकि विधवा होने के बाद महिलाओं को समाज में ठीक से जगह नहीं मिलती और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है | छत्तीसगढ़ की शक्ति स्वरूपा योजना महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी |

शक्ति स्वरूपा योजना क्या है:-

पति की मृत्यु उपरांत अथवा पति द्वारा तलाक दे देने (तलाकशुदा से आशय कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर मान्य) महिला के पास कोई आर्थिक आधार नहीं रहता है जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके | अनेक बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि कम उम्र की विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अधिक पढ़ी लिखी नहीं होती है न ही व्यवसायिक रूप से दक्ष होती है |

ऐसी कई विधवा/तलाकशुदा महिलायें हैं जिन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग, व्यवसायिक दक्षता के लिए मार्गदर्शन/आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए स्वयं के व्यवसाय हेतु ऋण/अनुदान की अवश्यकता है | इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शक्ति स्वरूपा योजना राज्य के चयनित चार जिले बस्तर, नारायणपुर,बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में प्रारंभ की गयी है |

शक्ति स्वरूपा योजना का उद्देश्य:-

गरीब परिवार की महिलाओं के पति की मृत्यु उपरांत/ तलाकशुदा महिला के जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करते हुए स्वावलंबी बनाना, जिससे वे स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण कर सके |

शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत पात्र:-

  • प्रचलित गरीबी रेखा सर्वे सूची में स्वयं-हितग्राही अथवा उसके माता/पिता/पति (विधवा होने की दशा में पति का नाम भी हो सकता है) योजना हेतु पात्र होंगी |
  • यदि हितग्राही का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नहीं है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 60000/- रूपये से कम हों योजना हेतु पात्र माने जायेंगे | (आय के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)
  • शक्ति स्वरूपा योजना हितग्राही महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये |
  • हितग्राही महिला को छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये |

शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत सहायता:-

व्यवसाय आरंभ करने हेतु ऋण में सब्सिडी:

बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सहमति मिलने उपरांत परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम 30 हजार रूपये की राशि विभाग द्वारा अनुदान के रूप में बैंक को अदा की जावेगी |

शिक्षा/उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता:

शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही यदि बारहवीं से ऊपर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहती है अथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में संबंधित का चयन हो गया है किन्तु आर्थिक आभाव के कारण प्रवेश लेने में असमर्थ है तो उक्त शिक्षण/प्रशिक्षण पर होने वाला वास्तविक व्यय संस्था को सीधे ही प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करा दिया जायेगा |

  • यदि शक्ति स्वरूपा योजना हितग्राही महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हो तो उक्त प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय योजनान्तर्गत वहन किया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा 25000/- होगी। हितग्राही को यथासंभव शासकीय अथवा शासन से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
  • शक्ति स्वरूपा योजना पात्र हितग्राही को यदि हास्टल या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी। राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता:-

  • योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही महिला यदि व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हों तो हितग्राही महिला को उच्च शिक्षा हेतु योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी किन्तु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समस्त अर्हताएं हितग्राही पूर्ण करती हों तथा संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की सहमति प्राप्त होने उपरांत राशि संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी |
  • योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये प्रतिहितग्राही प्रतिवर्ष होगी |
  • पात्र हितग्राही को यदि हास्टल या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी।राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी |

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
  • राशन कार्ड
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस में जाना होगा |
  • उसके बाद आप “शक्ति स्वरूपा योजना” छत्तीसगढ़ का आवेदन पत्र | एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते है |
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमे पूछी गई जानकारी दर्ज करें और जरुरी दस्तवेज इसके साथ attach / सलंग्न कर दे |
  • इसके बाद आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में जमा करा दे और इसकी रसीद अवश्य लें |
  • इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है |

Chhattisgarh Shakti Swarupa Yojana से सम्बंधित और अधिक जानकारी पाने के लिए – यहाँ क्लिक करें |

Frequently Asked Questions(FAQs):-

शक्ति स्वरूपा योजना क्या है?

पति की मृत्यु उपरांत अथवा पति द्वारा तलाक दे देने (तलाकशुदा से आशय कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर मान्य) महिला के पास कोई आर्थिक आधार नहीं रहता है जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके | अनेक बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि कम उम्र की विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अधिक पढ़ी लिखी नहीं होती है न ही व्यवसायिक रूप से दक्ष होती है |
ऐसी कई विधवा/तलाकशुदा महिलायें हैं जिन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग, व्यवसायिक दक्षता के लिए मार्गदर्शन/आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए स्वयं के व्यवसाय हेतु ऋण/अनुदान की अवश्यकता है | इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शक्ति स्वरूपा योजना राज्य के चयनित चार जिले बस्तर, नारायणपुर,बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में प्रारंभ की गयी है |

शक्ति स्वरूपा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |

शक्ति स्वरूपा योजना का उद्देश्य क्या है?

गरीब परिवार की महिलाओं के पति की मृत्यु उपरांत/ तलाकशुदा महिला के जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करते हुए स्वावलंबी बनाना, जिससे वे स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण कर सके |

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