छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए आरंभ की गई हैं | इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन प्रदान की जाती है | यह राशि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वाहन की जाती है | इस योजना का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना (Chhattisgarh Pension Yojana) के अंतर्गत 7 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है | इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है | आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं | आपका आवेदन प्राप्त होने के बाद शहरी निकाय या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से आपकी आवेदन को ULB या जनपद पंचायत में भेजा जाएगा |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 की पात्रता:-
योजना का नाम | पात्रता |
मुख्यमंत्री पेंशन योजना | आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए | आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए | इस योजना का लाभ 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा की आयु की विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है | ग्रामीण इलाकों में आवेदक का नाम SECC लिस्ट 2011 में होना चाहिए | |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | लाभार्थी छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होने चाहिए | इस योजना का लाभ उन विकलांग बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिनकी आयु 6-17 वर्ष के बीच है | केवल वह ही 6 से 14 वर्ष की आयु वाले विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो स्कूल जाते हैं | 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों के द्वारा भी 40% या फिर 40% से अधिक विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है | |
सुखद सहारा योजना | विधवा महिला की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए | परित्यक्त महिला की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए |आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए | |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | इस योजना का लाभ 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना | आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक की विकलांगता 80% या फिर 80% से ज्यादा होनी चाहिए। |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ केवल वही परिवार प्राप्त कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं एवं उनके परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है।मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। |
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा |
- अब आपको वहां छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा |
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा |
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न करना होगा |
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा |
- इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे |
दिव्यांगजन पंजीकरण करने की प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sw.cg.gov.in/en पर जाना होगा |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- होम पेज पर आपको Divyaangjan Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा |
- इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी |
- व्यक्तिगत परिचय
- आवेदक का पता
- संपर्क हेतु विवरण
- नि: शक्ता का विवरण
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता
- रुचि से संबंधित जानकारी
- अब आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे |
- इसके पश्चात आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा |
- अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
- इसके बाद आपको रजिस्टर करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप दिव्यांगजन पंजीकरण कर पाएंगे |
पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी देखने की प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sw.cg.gov.in/en पर जाना होगा |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- इसके पश्चात आपको Registered applications information के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा |
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी |
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- इसके पश्चात आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुलकर आएगा |
- आप को इस लॉगइन फॉर्म में यूजर प्रकार का चयन करना होगा |
- इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा |
- अब आपको लॉगिन हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे |
NGO रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा |
- इसके पश्चात आपको NGO Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा |
- आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी |
- एनजीओ का नाम
- मोबाइल नंबर
- पैन नंबर
- फर्म एवं सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक
- ईमेल आईडी
- वेबसाइट
- पासवर्ड
- कैप्टचा कोड
- अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे |