छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021:-

छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना- छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्‍क‍ि पूरे देश में Covid के चलते बहुत से लोगो ने अपनी जान गवाई है | कोरोना की पहली व दूसरी लहर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अनाथ व बेरोजगार हो गए हैं | इस समस्‍या को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना (CG Covid-19 Anugrah Sahayata Scheme) की शुरूआत की है | जिसके चलते राज्‍य के उन सभी परिवारों को 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी | जिनके परिजनों की Covid जैसी महामारी से मृत्‍यु हो गई |

शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है | तहसील रायपुर में अब तक 1437 परिजनों को अनुग्रह राशि दिया जा चुका है | साथ ही जिन परिजनों द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है |

उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा रहा है और फार्म जमा करवाया जा रहा है | मगर, बहुत से व्यक्तियों का मोबाइल नंबर नहीं है या नंबर गलत या अपूर्ण है एवं पता भी सही नहीं है | इसके कारण उनसे संपर्क नहीं हो रहा | ऐसे व्यक्तियों की सूची तहसील कार्यालय नगर निगम रायपुर एवं सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा किया जा रहा है | इसके साथ ही एनआइसी की वेबसाइट में भी अपलोड किया जा रहा है |

कोविड़-19 अनुग्रह सहायता योजना की शुरूआत 23 अक्‍टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्‍य सरकार द्वारा की गई है | जिसके तहत जो भी मृत्‍क परिवार का सदस्‍य योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे राहत आयुक्‍त कार्यालय की अधिकारीक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा | तथा उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी विस्‍तार से भरनी होगी | जिसके बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जाऐगा |

छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना का उदेश्‍य:-

Chhattisgarh Covid-19 Anugrah Sahayata Yojana का मुख्‍य उदेश्‍य राज्‍य में कोविड महामारी से हुई मृत्‍यु के परिवार जनों को आर्थिक सहायता राशि‍ दी जाएगी | क्‍योकि ऐसे बहुत से परिवार है जिन्‍होने अपने मुख्‍य सदस्‍य को खोया है अर्थात परिवार उसी पर निर्भर रहता था | इसी कारण काे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड- अनुग्रह सहायता योजना के तहत मृतक के परिवारों को 50 हजार रूपये की धनराशि देगी | ताकी वो अपना जीवन आराम से व्‍यतीत कर सके |

छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना: ऐसे करें आवेदन:-

कलेक्टर, अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करना है | विषय में जिसकी कोविड से मौत हुई है, उसका नाम ….. की कोविड-19 से मौत के संबंध में राज्य अपदा मोचन निधि से अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए |

इसके बाद जो आवेदन कर रहा है उसका नाम, उम्र पिता या पति का नाम लिखना होगा | दूसरे कॉलम में आवेदक को जिसकी मौत हुई है, उससे क्या संबंध था, यह बताना होगा | इसके साथ-साथ आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता क्रमांक भी इस आवेदन में लिखना होगा | अंत में निवेदन होगा कि कृपया मेरे बैंक खाते में अनुगृह राशि 50 हजार अंतरित करने का कष्ट करें | इसके बाद हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर भी लिखना है |

छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना: यहां जमा करना है आवेदन

दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, अहिवारा के तहत तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है | नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत निगम कार्यालय व बोरसी, उरला, आदित्य, नगर वार्ड कार्यालय में जमा कर सकते है | नगर निगम, रिसाली के तहत निगम कार्यालय में जमा कर सकते है |

नगर निगम भिलाई के तहत निगम कार्यालय व जोन क्रमांक -1, 2, 3, 4 व 5 जोन कार्यालय में जमा कर सकते है | नगर निगम भिलाई-तीन चरोदा के निगम कार्यालय में जमा कर सकते है | नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा के अंतर्गत नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकते है | नगर पंचायत पाटन, उतई, धमधा के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है |

पूरे दस्तावेज न हो तो भी करें आवेदन:-

आवेदन जहां जमा किया जाएगा वहां मौजूद कर्मचारी दस्तावेजों का परीक्षण कर जमा करेंगे | जिनके पास अधूरे प्रमाण पत्र हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं | अगर मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव हो, अस्पताल का दस्तावेज हो वे भी आवेदन कर सकते हैं | आवेदन जमा करने के बाद तमाम तरह की वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की ओर से आवेदकों को बुलाकर पूछताछ भी की जाएगी |

  • कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र,
  • आवेदक के आधार नंबर की छाया प्रति,
  • आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति,
  • मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति,
  • मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी से प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन,
  • सहमति पत्र (विधिक उत्तराधिकारियों का) |

एडीएम दुर्ग नुपूर पन्ना ने बताया कि कोरोना से परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई है, इसके संबंध में जो दस्तावेज है, उसके साथ आवेदन करें | जो दस्तावेज का लिस्ट बताया गया है | वह पूरा न हो तब भी आवेदन कर सकते हैं | आवेदन का प्रारूप बिल्कुल सादा है | पति की मौत हुई है तो नामिनी पत्नी है उनको अनुग्रह राशि मिलेगी | इसमें सहमति पत्र की जरूरत नहीं है | जहां माता-पिता दोनों नहीं है ऐसी स्थिति में भाई-बहनों में से किसी एक के लिए सहमति पत्र देना होगा |

ऐसे सभी परिजन जिसके यहां कोविड-19 से मृत्यु हुई है | अपने निवास स्थल के हल्का पटवारी अथवा तहसील कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते हैं | अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रारूप हल्का पटवारी एवं तहसील में उपलब्ध है | पूर्व में कुछ परिजनों ने सीएमएचओ कार्यालय कलेक्टोरेट या अन्य किसी भी स्थान पर अगर अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र जमा किया है |

ऐसे सभी परिजन जिसके यहां कोविड-19 से मृत्यु हुई है | अपने निवास स्थल के हल्का पटवारी अथवा तहसील कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर सकते हैं | अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रारूप हल्का पटवारी एवं तहसील में उपलब्ध है | पूर्व में कुछ परिजनों ने सीएमएचओ कार्यालय कलेक्टोरेट या अन्य किसी भी स्थान पर अगर अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र जमा किया है |

Frequently Asked Questions (FAQ’s):-

छत्तीसगढ़ Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021 की अनुग्रह राशि कितनी है?

50 हजार रूपये

क्या कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता हैं ?

नहीं! कोरोना वायरस एक वायरस कण है जिस पर चर्बी की सुरक्षा-परत चढ़ी हुई होती है | इसलिये बिना इसके सुरक्षा को तोड़े इसे मारा नहीं जा सकता | सुरक्षा चक्र टूटते ही यह ख़ुद ही रेसा-रेशा (कण-कण) होकर ख़त्म होता है |

कोरोना वायरस किस जगह पर कितनी देर तक सक्रिय रहता है?

कपड़ों पर : तीन घण्टे तक
तांबा पर : चार घण्टे तक
कार्डबोर्ड पर : चौबीस घण्टे तक
अन्य धातुओं पर : 42 घण्टे तक
प्लास्टिक पर : 72 घण्टे तक
इस समयावधि के बाद कोरोना वायरस ख़ुद-ब-ख़ुद विघटित हो जाता है | लेकिन इस समयावधि के दौरान किसी इंसान ने उन संक्रमित चीज़ों को हाथ लगाया और अपने हाथों को अच्छी तरह धोये बिना नाक, आँख या मुंह को छू लिया तो वायरस शरीर में दाख़िल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा |

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