Central Equipment Identity Register (CEIR) Portal:-
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने फोन की चोरी की रिपोर्ट करने के लिए एक नया Central Equipment Identity Register (CEIR) पोर्टल की शुरुआत की है | अब यदि आपका मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाता है, तो आपको FIR दर्ज करनी होगी और हेल्पलाइन नंबर 14422 के माध्यम से DoT को सूचित करना होगा |
पहले चरण में इस प्रोजेक्ट को सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू किया जाएगा और आगे आने वाले समय में जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा | इस प्रकार, केंद्र सरकार का यह पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन खोजने में मदद करेगा | दूरसंचार विभाग वर्ष 2017 से Central Equipment Identity Register (CEIR) पोर्टल पर काम कर रहा है |
यह IMEIs (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान) का एक database है | यह एक 15-अंकीय अद्वितीय संख्या है जो मोबाइल उपकरणों की पहचान करती है क्योंकि भारत में एक अरब से अधिक वायरलेस ग्राहक हैं | दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र में फोन की चोरी की रिपोर्ट के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है | इस CEIR योजना के लिए एक पायलट परियोजना राज्य में शुरू हो गई है |
CEIR Portal काम कैसे करेगा (Central Equipment Identity Register):-
- सबसे पहले जिस व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी हुआ है, उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होगी |
- इसके पश्चात व्यक्ति को DoT को एक हेल्पलाइन नंबर 14422 के माध्यम से सूचित करना होगा |
- पुलिस की शिकायत के बाद, DoT IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा | इससे भविष्य में किसी भी मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हैंडसेट अवरुद्ध हो जाएगा |
उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, device को प्रभावी रूप से बेकार बना दिया जाएगा | IMEI नंबर की मदद से आपका सेल्युलर ऑपरेटर भी उस फोन को नेटवर्क का इस्तेमाल करने से रोक देगा | आपके चुराए गए या खोए हुए डिवाइस का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में, दूरसंचार सेवा प्रदाता को नए उपयोगकर्ता की पहचान कर उसे ट्रैक करेगा | साथ ही यह जानकारी पुलिस के साथ साझा की जाएगी
CEIR में GSMA वैश्विक IMEI डेटाबेस तक भी पहुंच होगी जो नकली हैंडसेट की पहचान करने के लिए IMEI नंबर की तुलना करने की अनुमति देगा | CEIR के पास GSMA के वैश्विक IMEI डेटाबेस तक पहुँचने का अधिकार होगा, जिससे वह वैश्विक निकाय के विशाल डेटाबेस से नकली IMEI उपकरणों की पहचान कर सकेगा |
GSMA एक वैश्विक निकाय है जो टेलीकॉम इकोसिस्टम में सेलुलर ऑपरेटरों, गियर निर्माताओं, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कंपनियों आदि का प्रतिनिधित्व करता है | यह Mobile चोरी के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करेगा |
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गुम / चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध:-
उपयोगकर्ता डिवाइस को निम्न में से किसी एक माध्यम से अवरुद्ध कर सकता है:
- वेबसाइट पर प्रस्तुत एक फॉर्म के माध्यम से:
- पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराएं और रिपोर्ट की एक प्रति अपने पास रखें |
- अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता (जैसे, Airtel, Jio, Voda/ Idea, BSNL, MTNL आदि) से खोए हुए नंबर की डुप्लीकेट सिम कार्ड प्राप्त करें |
- अपने दस्तावेज़ तैयार करें – पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति और एक पहचान प्रमाण प्रदान किया जाना चाहिए | आप मोबाइल खरीद चालान भी प्रदान कर सकते हैं |
- गुम / चोरी हुए फोन के IMEI को अवरुद्ध करने के लिए अनुरोध पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें |
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक Request ID दी जाएगी | इसका उपयोग आपके अनुरोध की स्थिति की जांच करने और भविष्य में IMEI को Unblock करने के लिए किया जा सकता है |
2. TSP के निर्दिष्ट ग्राहक आउटलेट के माध्यम से |
3. राज्य पुलिस के माध्यम से |
उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, डिवाइस को प्रभावी रूप से बेमानी बना दिया जाएगा | इसी IMEI नंबर के साथ, Cellular Operator भी Access Network से फोन को ब्लॉक करने में सक्षम होगा | CEIR में GSMA वैश्विक IMEI डेटाबेस तक भी पहुंच होगी जो नकली हैंडसेट की पहचान करने के लिए IMEI नंबर की तुलना करने की अनुमति देगा |
CEIR क्या है:-
Central Equipment Identity Register (CEIR) ब्लैक लिस्टेड हैंडसेटों के IMEI नंबरों का एक डेटाबेस है | यदि डिवाइस ESN या IMEI नंबर CEIR पर सूचीबद्ध है, तो यह सदस्य सेवा प्रदाता नेटवर्क पर काम नहीं करेगा | इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया है, तो उपयोगकर्ता अपने IMEI नंबर को CEIR में डालने के लिए एक रिपोर्ट बना सकता है |
CEIR को IMEI DB (डेटाबेस) प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है जिसमें नेटवर्क ऑपरेटर अपने व्यक्तिगत ब्लैक लिस्ट को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं | यह सेवा यह सुनिश्चित करती है कि उन विशेष उपकरणों को अस्वीकार कर दिया गया है जो ब्लैकलिस्ट पर दिखाई देते हैं |