UP Handicapped Pension Scheme उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना :-

उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग जन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |

इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना (UP Handicapped Pension Scheme) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |

उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना (UP Handicapped Pension Scheme) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | 

सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी |

बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |

UP Handicapped Pension Scheme 2022 के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx पर जाना होगा |
  • इसके पश्चात आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके पास इस प्रकार का एक पेज open होगा |
  • इसमें अपनी Scheme Name, Application Registration No तथा Bank Account No. डालें |
  • फिर स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें |
  • इसके पश्चात “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • यहाँ Application Registration No, Password और स्क्रीन पर दिखाया गया कोड दर्ज कर “Log In With Password” बटन पर क्लिक करना होगा |

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/HandicapPension/HandicapReportDistrictVise_1819.aspx पर जाना होगा |
  • यहाँ वे क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र –> जनपद –> विकासखण्ड् –> ग्राम पंचायत –> ग्राम का चयन कर लाभार्थी सूची देख सकते हैं |
  • इस सूची में पेंशनभोगी का नाम, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं |

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