Beneficiary List of Mukhyamantri kanya abhibhavak pension Scheme : मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही ऐसी योजना है जिसमें ऐसे दंपत्ति शामिल किये जाते हैं जिनकी संतान के रूप में केवल कन्यायें हो इसीलिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टी से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी दंपत्ति में किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए |यदि आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य हों जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन किया हो तो इस पोस्ट को ध्यान से जरूर पढ़ें । मध्य प्रदेश राज्य सरकार ऐसे नामों को हर साल हितग्राही सूचि जारी करती है यदि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य हों तो जरूर इस योजना का लाभ लें । इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएँगे की कैसे आप हितग्राही सूचि में आप अपना नाम देख सकते हैं ।
पात्रता के मापदंड
- लाभार्थी दम्पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
- लाभार्थी दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
- लाभार्थी दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो।
- हितग्राही दम्पति आयकर दाता ना हों।
हितग्राही सूचि में अपना नाम कैसे देखें ?
STEP 1: यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो सूचि में अपना नाम देखने के लिए मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट http://samagra.gov.in/default.html पर जाएँ ।होम पेज पर जाने के बाद समग्र पोर्टल पेंशन सेक्शन में हितग्राहियों की सूचि लिंक पर क्लिक करें ।आप नीचे इमेज को देख कर भी समझ सकते हैं ।
STEP 2: इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज अपने जिला,स्थानीय निकाय,ग्राम पंचायत/जोन, ग्राम वार्ड एवं पेंशन का प्रकार में mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojana का चयन करना होगा चयन करने के बाद सूचि देखें लिंक पर क्लिक करें ।
STEP 3 : इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में हितग्राहियों की सूचि आ जाएगी जिसमें हितग्राही का नाम,समग्र सदस्य आई डी, परिवार आई डी सहित हितग्राही के बारे में जानकारी दी जाती है आप भी अपना नाम इस प्रकार सूचि में देख सकते हैं ।
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