हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Handicapped Pension Scheme):-

हरियाणा सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है | इस विकलांगता पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

हरियाणा के ऐसे नागरिक जो पिछले 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हों अब PDF Format में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | इसके अलावा, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति विकलांगता पेंशन की स्थिति और हरियाणा पेंशन के लाभार्थियों की सूची को http://socialjusticehry.gov.in/ पर भी देख सकते हैं |

राज्य सरकार द्वारा “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना लागू की जाती है | हरियाणा पेंशन योजना के नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी है जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 1800/- रुपये है |किसी भी व्यक्ति की कुल आत्म आय (सभी स्रोतों से), श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए |

“हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” के लाभों का लाभ उठाने के लिए लोग PDF Format में विकलांग पेंशन योजना 2018 के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर जमा कर सकते हैं | लोग दिव्यांगजनों की विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं | 18 जून 2018 तक, “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” के लाभार्थियों की कुल संख्या 1,56,220 है |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | हरियाणा विकलांग जन पेंशन योजना 2018 (Haryana Handicapped Pension Scheme 2018) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘General Information‘ अनुभाग के अंतर्गत “Application Forms” लिंक पर क्लिक करें |
  • Application Form for Disability Pension Click Here

  • सभी उम्मीदवारों को हरियाणा विकलांग योजना आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर हरियाणा में जिला / तालुका के सामाजिक कल्याण अधिकारी को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा |

Issuing authority से सत्यापन और अनुमोदन के बाद आवेदक सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे | आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन हरियाणा विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम और अपनी विकलांगता पेंशन स्थिति देख सकते हैं | इस योजना के तहत, 60% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 1800/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |

हरियाणा विकलांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries‘ लिंक पर क्लिक करें |
  • जिसके पश्चात खण्ड/ नगरपालिका के अनुसार लाभपात्रों की सूची वाली एक नई window open होगी |

  • यहाँ अपना जिला / District, क्षेत्र / Area, खण्ड / नगरपालिका / Block/ Municipality, गाँव / वार्ड / सेक्टर / Village/ Ward/ Sector, पैंशन का नाम / Pension Type, छांटने का क्रम / Sort Order दर्ज करें और “लाभपात्रों की सूची देखें” पर क्लिक करें लाभार्थी सूची देखें |
  • इसके पश्चात पेंशनभोगियों के नाम, लिंग, आयु, नामांकन तिथि, पेंशन राशि, वार्ड / सेक्टर, मोहल्ला / कॉलोनी, आधार संख्या, बैंक / डाकघर का नाम, खाता संख्या और खाता अपलोड करने की तारीख के साथ पूरी पेंशन सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी |

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवदेन स्थिति:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर, ‘आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें‘ लिंक पर क्लिक करें | जिसके पश्चात एक नई window open होगी |

  • यहां उम्मीदवार पेंशन आईडी / Pension Id, खाता संख्या / Account No (IFSC Code के साथ) या आधार संख्या / Aadhaar Number और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं |
  • अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थियों की स्थिति को देखने के लिए “विवरण देखें / View Details” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |

 

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