केंद्र सराकर की कलाकार पेंशन और कल्याण कोष विवरण योजना 2020 के बारे में विस्तार से जानें

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कलाकार पेंशन और कल्याण कोष

कलाकार पेंशन और कल्याण कोष विवरण योजना 2020:-

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “कलाकार पेंशन और कल्याण निधि विवरण योजना 2020 (Artist Pension Scheme and Welfare Fund Statement)” शुरू की गई है | कलाकारों, लेखकों जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है का समर्थन करने के लिए कलाकर पेंशन और कल्याण कोष योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है |

योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति का कला और पत्र लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए |पारंपरिक विद्वान जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे किसी भी प्रकाशित कार्य के अभाव के बावजूद पात्र होंगे |

कलाकार पेंशन और कल्याण कोष विवरण योजना के तहत वित्तीय सहायता:-

सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में प्रदान की जा सकती है | केंद्र-राज्य कोटे के तहत अनुशंसित कलाकारों को दिया जाने वाला ऐसा भत्ता संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और केंद्र द्वारा साझा किया जाएगा | जिसमें केवल मासिक भत्ता दिया जाएगा | ऐसे मामलों में केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक भत्ता कम से कम 500 रुपये प्रति लाभार्थी, से अधिक नहीं होगा |

केंद्रीय कोटा के तहत अनुशंसित लोगों के मामलों में सहायता प्रति लाभार्थी 3,500 रुपये प्रति माह और प्रति लाभार्थी 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी |

कलाकार पेंशन योजना में पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, आश्रितों की वित्तीय स्थिति की जांच के बाद केंद्र सरकार उक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है | भुगतान की विधि, प्राप्तकर्ता की मृत्यु के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:

  • जीवनसाथी के लिए :- जीवन पर्यंत
  • आश्रितों के लिए :- विवाह या रोजगार या 21 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो |

कलाकार पेंशन योजना के तहत दो प्रकार के अनुरोधों को कवर किया जाएगा:-

  • 1961 योजना के तहत मौजूदा लाभार्थी |
  • लेखकों, कलाकारों, आदि के ताजा मामले जो योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र है |

कलाकार पेंशन योजना के तहत मिलने वाला भत्ता कब रुक सकता है:-

  • यदि भत्ता प्राप्‍तकर्ता की वित्‍तीय आय 4,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक हो जाती है तो इस योजना से मिलने वाले लाभ को बंद कर दिया जाएगा |
  • सरकार अपने विवेक से, भत्ता प्राप्‍तकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर, भत्‍ते को समाप्‍त भी कर सकती है |
  • कोई भत्ता प्राप्‍तकर्ता, सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ता प्राप्‍त करने के अपने अधिकार को छोड़ सकता है |
  • ऐसे मामलों में, उनके द्वारा अधिकार छोड़ने के पत्र की तिथि से भत्ता बंद कर दिया जाएगा |

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