EPFO E-Nomination:-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF खाते का ई-नामांकन (EPFO E-Nomination) करने के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य कर दिया है | नए EPF खाता नियम के तहत, कोई भी कर्मचारी जिसका PF खाता आधार से जुड़ा हुआ है, वह नामांकित व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर सकता है | इस प्रयोजन के लिए, कर्मचारी को EPFO पोर्टल पर नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा |
हाल ही में EPFO की अधिसूचना के अनुसार, नामांकन के लिए सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है | अधिसूचना ने पेंशन क्लेम फॉर्म (pension claim form) और नामांकन क्लेम फॉर्म (nominee claim form) के साथ कार्यक्षमता को संगत बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं |
फॉर्म 10 D का उपयोग कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का दावा करने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म 10 D/20/51 F का उपयोग नामांकितों द्वारा EPF खाताधारक की मृत्यु के बाद समग्र दावा करने के लिए किया जाता है |
EPFO E-Nomination का ऑनलाइन नियम:-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उन वेतनभोगियों के लिए जिनके पास ईपीएफ खाता है, उनके लिए अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ई-नामांकन की सुविधा शुरू की है | ऑनलाइन ई-नामांकन की सुविधा शुरू करने से उपयोगकर्ताओं को आवश्यक समय पर आसानी से ऑनलाइन पेंशन का दावा दायर करने में मदद मिलेगी |
सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ई-नामांकन किया गया है, तो नामांकित व्यक्ति ईपीएफओ सदस्य के निधन की स्थिति में आसानी से एक ऑनलाइन समग्र दावा दायर कर सकते हैं |
ऑनलाइन ई-नामांकन नियम दर्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए:-
Nominee का विवरण प्रस्तुत करने से पहले, आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्राप्त करना होगा, जिसे EPFO द्वारा आवंटित किया गया है | सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है |
दूसरी ओर, आपके आधार को OTP प्राप्त करने के लिए आपके मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए | आपको नए ई-नामांकन नियमों के तहत आधार नंबर, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और सभी नामांकितों की तस्वीरों की स्कैन की गई प्रतियां भी प्रदान करनी होंगी |
ऑनलाइन पेंशन दावों को दाखिल करना PF खाता धारक द्वारा ई-नामांकन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है | ई-नामांकन पेंशन फंड के बीमांकिक मूल्यांकन में भी मदद करेगा |
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EPFO पोर्टल में E-Nomination कैसे जमा करें:-
- सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा |
- पोर्टल पर अपना UAN Number, Password और Captcha दर्ज कर Sign in करें |
- यदि पहले से अपनी तस्वीर अपलोड नहीं की है तो पहले View टैब पर जाएं और अपनी तस्वीर अपलोड करने के लिए ‘Profile‘ बटन पर क्लिक करें |
- आपके विवरण जैसे UAN, नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि प्रदर्शित होते हैं | यहां अपना ‘वर्तमान और स्थायी पता’ विवरण प्रदान करें। Submit पर क्लिक करें |
- अब ‘Manage‘ टैब पर जाएं और ‘E-Nomination‘ (जहां आप ‘नया नामांकन दर्ज कर सकते हैं’ लिंक पर क्लिक करें) |
- यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई परिवार है। यदि आप “Have Family” में “Yes” चुनते हैं? तो सिस्टम आपसे परिवार के विवरण और उनकी स्कैन की गई तस्वीरों को पूछेगा |
- आप “Add Row” बटन पर क्लिक करके सभी परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं | सभी पारिवारिक विवरण देने के बाद “Save Family Details” बटन पर क्लिक करें |
- अब आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को EPF का कितना प्रतिशत प्रदान करना चाहते हैं दर्ज करना होगा और फिर “Save EPF Nomination” बटन पर क्लिक करें |
- EPF नामांकन पूरा होने के बाद, यदि परिवार में पति / पत्नी / पुत्र उपलब्ध नहीं है सिस्टम EPS नामांकन के लिए पूछेगा |
- यदि आप “Having Family” टैब में “No” चुनते हैं, तो सिस्टम सीधे आपको EPF नामांकन के लिए विवरण जोड़ने के लिए कहेगा |
- EPF और EPS नामांकन के पूरा होने के बाद, आपको आधार-आधारित “e-sign” द्वारा नामांकन को अंतिम रूप देना होगा |
- e-sign के लिए, आधार वर्चुअल आईडी (Aadhaar Virtual ID) अनिवार्य है |
- Aadhaar-Based e-signature करने के बाद, आपको PDF प्रारूप में नामांकन फॉर्म नंबर 2 की एक प्रति डाउनलोड करनी होगी और फ़ाइल को ” Employee Code.Name of member” के रूप में save करना होगा |
- EPFO Member’s Portal से नामांकन फॉर्म 2 की एक PDF कॉपी डाउनलोड करने के बाद हर सदस्य को अपने HR विभाग में इसे साझा करना होगा |
family declaration ka option nhi aa rha h