उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2019

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना 2019 (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर शुरू की है | पात्र इच्छुक किसान उम्मीदवार योजना के तहत कृषि ऋण माफी का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं |

किसानों के कृषि ऋणों को माफ करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 9 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) शुरू की गई थी | उत्तरप्रदेश फसल ऋण मोचन योजना या ऋण माफी योजना से राज्य भर के लगभग 86 लाख किसानों को लाभ होगा जिनके ऋण सरकार द्वारा माफ कर दिए जाएंगे |

उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सत्ता में आने के बाद शुरू की गई पहली आधिकारिक योजना है | 17 अगस्त 2019 तक सभी पात्र किसानों के ऋण को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा |

उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना 2019 (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana 2019) को जिलेवार लागू किया जाएगा, जहां योजना का कार्यान्वयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा | योजना के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी किसान उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं |

फसल ऋण मोचन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • योग्य किसानों को उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना (Uttar Pradesh Fasal Rin Mochan Yojana) या कृषि ऋण माफी योजना 2019 की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यदि किसान पहले से ही वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, तो वह User Id और Password के साथ लॉगिन करने के लिए “Login” बटन का उपयोग कर सकते हैं |
  • नए पंजीकरण के लिए, किसानों को पहले वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर Sign Up करना होगा |Sign Up प्रक्रिया पूरी होने के बाद फसल ऋण मोचन योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म भरा जा सकता है |
  • फसल ऋण मोचन योजना पंजीकरण फॉर्म में नाम, आयु, संपर्क विवरण, बैंक खाता, आधार नंबर, भूमि और ऋण विवरण जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी |
  • सभी जानकारी भरने और सत्यापित करने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा सत्यापन की प्रक्रिया विभाग द्वारा बाद में शुरू की जाएगी |

फसल ऋण मोचन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • किसानों के जमीन के कागजात |
  • बैंक खाता संख्या और विवरण

फसल ऋण मोचन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • पात्र किसान को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • किसानों ने जिस भूमि पर ऋण लिया गया है, वह भूमि उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार में होनी चाहिए |
  • केवल 31 मार्च, 2016 से पहले के कृषि ऋण ही योजना के तहत ऋण माफी के लिए पात्र होंगे |
  • योजना के लिए 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि के पात्र होंगे |
  • पात्र किसान का बैंक खाता आधार संख्या के साथ जुड़ा होना चाहिए |
  • 2 हेक्टेयर तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान ही कर्ज माफी योजना का लाभ उठाने के हकदार होंगे |

Helpline Numbers:-

Nodal Officer: 9235209436
District Lead Manager: 9412626279

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