मध्यप्रदेश अंतर्जातीय विवाह (MP Inter Caste Marriage):-
मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर बढ़ावा देने के लिए राज्य में मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Madhya Pradesh Inter caste Marriage Incentive Scheme) की शुरुआत की है | इस योजना के तहत मध्य प्रदेश का रहने वाला कोई भी नागरिक जो अंतर्जातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करता है उसे सरकार की तरफ से 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी |
इस योजना के तहत विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक ऊंची जात का हो और दूसरा अनुसूचित जाति का हो तब ही वे इस योजना के लिए पात्र होंगे और उन्हें जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा | जिलाधिकारी के माध्यम से दम्पत्तियों का चयन होगा और राज्य सरकार प्रतिवर्ष ऐसे साहसी दंपत्तियों को 2.5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा |
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित दंपति को 1 साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इन नवविवाहित दंपति का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करवा जाना चाहिए |
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य:-
पहले के समय में अगल युवक या युवती को विवाह करना होता था तो इसका फैसला पूरा परिवार लेता था कि युवक या युवती की शादी कहाँ होनी है | पर आज कल की भाग दौड़ की जिंदगी में यह संभव नहीं लगता | आज का युवा अपनी जिंदगी के सारे फैसले स्वयं लेना चाहता है | वह जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठकर अपने साथी को चुनता है |
इस तरह से अपने से अलग समाज में विवाह करना ही अंतर्जातीय विवाह (Intercaste Marriage) कहलाता है | आज भी इसे समाज के कई हिस्सों में इसे सही नहीं माना जाता है | ऐसे में कई बार दम्पत्तियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए सरकार उन दम्पतियों की मदद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी |
हमारे देश में आजकल बहुत से युवक युवतियाँ अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। युवक युवतियाँ जाति-धर्म-समाज की परवाह किये बिना एक दूसरे को अपना रहे हैं जिससे समाज में आने वाले समय में जातिवाद ख़त्म हो जाएगा | सरकार भी यही चाहती हैं यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह योजना (Inter caste Marriage Scheme) को बढ़ावा दे रही हैं |
अन्तर्जातीय विवाह योजना के तहत अगर युवक अथवा युवती ऊंच-नीच,जात-पात/जातिवाद और छूआ-छूत के विचारों से ऊपर उठकर अपनी पसंद के अनुसूचित जाति के युवती अथवा युवक से विवाह करते हैं तो ऐसे दम्पत्तियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा |
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://scdevelopmentmp.nic.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर जानकारियां के अंतर्गत INTER CASTE MARRIAGE (अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना) पर क्लिक करना होगा |
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा |
- इसके बाद फॉर्म में दी हुई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद फार्म को भरकर जमा करें |
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- दोनों आवेदनकर्ताओं को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
- आवेदन करने वाले युवक अथवा युवती की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- विवाह करने वाले दम्पत्तियों के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है |
- आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों की पहले से शादी नहीं हुई होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता को 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा |
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- स्थाई प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- दम्पत्तियों की जोड़े में और अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो |
- आय प्रमाण पत्र
- Voter ID कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र |
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